बॉम्बे हाईकोर्ट, नागपुर बेंच ने Shri Bhupesh Tukaram Meshram v. Union of India मामले में CISF Assistant Commandant की dismissal order रद्द कर दी। पिटीशनर के खिलाफ एक महिला की शिकायत पर criminal case और departmental inquiry दोनों शुरू हुए थे। आपराधिक मुकदमे में वह बरी हो गया, लेकिन विभाग ने समान आरोपों और लगभग उसी evidence के आधार पर उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि जब charges, witnesses और evidence समान हों, तब acquittal के बाद departmental findings को बनाए रखना अन्यायपूर्ण है। कोर्ट ने यह भी माना कि petitioner मानसिक बीमारी के इलाज में था और inquiry ex parte चलाकर उसे पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया, जिससे natural justice का उल्लंघन हुआ। इसलिए dismissal और inquiry findings रद्द की गईं, reinstatement का निर्देश दिया गया, लेकिन back wages नहीं दिए गए।

Click Here to Read/Download Order