हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में स्पष्ट किया कि यदि किसी शिकायतकर्ता ने एफआईआर (First Information Report) वकील की सहायता से दर्ज कराई है, तो मात्र इस आधार पर उसकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी एक गंभीर तेज़ाब हमले के मामले की सुनवाई के दौरान की गई।

मामला संक्षेप में

वर्ष 2014 में हुई एक दर्दनाक घटना में रात के समय घर में सो रही दो महिलाओं पर तेज़ाब फेंका गया। दोनों गंभीर रूप से झुलस गईं और उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304, 326-A और 452 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई।

अपील में बचाव पक्ष ने एफआईआर में देरी, अधिवक्ता की सहायता से उसका लिखा जाना, गवाहों की विश्वसनीयता तथा मृत्यु के कारण पर सवाल उठाए।

एफआईआर में देरी और विधिक सहायता पर न्यायालय की टिप्पणी

न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी को परिस्थितियों के अनुरूप पर्याप्त रूप से स्पष्ट माना। अदालत ने कहा कि ऐसी गंभीर घटना में प्राथमिकता पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराना होना स्वाभाविक और मानवीय है। जब पीड़ित गंभीर स्थिति में हों और उन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर किया जा रहा हो, तब परिवार का ध्यान उपचार पर केंद्रित होना स्वाभाविक है।

इसलिए केवल इस आधार पर कि एफआईआर तुरंत दर्ज नहीं हुई, अभियोजन की कहानी पर संदेह नहीं किया जा सकता।

इसके साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि एफआईआर किसी अधिवक्ता की सहायता से तैयार की गई है, तो मात्र इस कारण उसकी विश्वसनीयता कम नहीं हो जाती। विधिक सहायता लेना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। विशेषकर जब शिकायतकर्ता अशिक्षित, ग्रामीण पृष्ठभूमि का या कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ हो, तब किसी शिक्षित व्यक्ति या अधिवक्ता की मदद लेना पूरी तरह स्वाभाविक है।

अदालत ने कहा कि एफआईआर कोई “विश्वकोश” नहीं होती, बल्कि आपराधिक प्रक्रिया प्रारंभ करने का एक माध्यम है। उसकी विश्वसनीयता का आकलन उसके तथ्यों, साक्ष्यों और समग्र परिस्थितियों के आधार पर किया जाएगा, न कि इस आधार पर कि उसे किसने लिखा।

चिकित्सीय साक्ष्य और मृत्यु का कारण

अदालत ने चिकित्सीय साक्ष्यों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए माना कि दोनों महिलाओं की मृत्यु गहरे तेज़ाबी जलन से उत्पन्न संक्रमण (सेप्टीसीमिया) के कारण हुई। यह तर्क कि मृत्यु उचित चिकित्सा के अभाव में हुई, अदालत ने अस्वीकार कर दिया।

न्यायालय ने कहा कि जब मूल कारण गहरी जलन की चोटें हैं, तो बाद में उत्पन्न संक्रमण को अलग नहीं किया जा सकता। अतः मृत्यु और तेज़ाब हमले के बीच सीधा संबंध स्थापित हुआ।

चश्मदीद गवाहों की विश्वसनीयता

बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि गवाह रिश्तेदार हैं, इसलिए उनकी गवाही संदिग्ध है। अदालत ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि केवल रिश्तेदार होने के आधार पर गवाही को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

घटना रात के समय घर के भीतर हुई थी, इसलिए परिवार के सदस्यों का वहाँ उपस्थित होना स्वाभाविक था। मामूली विरोधाभासों को न्यायालय ने मानवीय स्वभाव के अनुरूप बताया और कहा कि जब तक विरोधाभास मूल तथ्यों को प्रभावित नहीं करते, वे अभियोजन के मामले को कमजोर नहीं करते।

निर्णय का महत्व

यह निर्णय दो महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित करता है:

  1. एफआईआर में देरी को परिस्थितियों के संदर्भ में देखा जाएगा, न कि यांत्रिक रूप से।
  2. वकील की सहायता से दर्ज एफआईआर स्वतः अविश्वसनीय नहीं हो जाती।

यह फैसला न्याय तक समान पहुँच (Access to Justice) के सिद्धांत को मजबूत करता है। यदि अधिवक्ता की सहायता लेने को ही संदेह का आधार बना दिया जाए, तो यह कानूनी अधिकारों को कमजोर करने जैसा होगा।

निष्कर्ष

इलाहाबाद उच्च न्यायालय का यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि न्यायालय तकनीकी आपत्तियों के बजाय वास्तविक तथ्यों और साक्ष्यों पर ध्यान देता है।

एफआईआर की विश्वसनीयता उसके कथनों की सुसंगतता और उपलब्ध साक्ष्यों से निर्धारित होगी, न कि इस आधार पर कि उसे किसकी सहायता से लिखा गया।

यह निर्णय न केवल आपराधिक न्यायशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि न्याय तक समान और निष्पक्ष पहुँच के संवैधानिक सिद्धांत को भी सुदृढ़ करता है।

Case Details
 Case CRIMINAL APPEAL No. 1841 of 2018 at Lucknow
 Petitioner Jagdamba Harijan
 Respondent State Of U.P.
 Petitioner Counsels Rajendra Prasa Mishra
 Respondent Counsels Govt. Advocate
 District Pratapgarh