WRIT – A No. – 3474 of 2024 at Allahabad : Dr Yogendra Singh Mahur Vs. State Of Up And 2 Others
Date of Decision 
– 23/4/2024
Court Number – 37
Judgment Type – Final Non AFR
Coram – Hon’ble Salil Kumar Rai,J.
Petitioner’s Counsels – Bhupesh Kumar Singh and Sanjeev Singh
Respondent’s Counsel – C.S.C.

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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ के प्राचार्य डॉ. योगेंद्र सिंह माहुर की दो वेतन वृद्धि रोकने संबंधी आदेश रद कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन कर प्रमुख सचिव आयुष विभाग ने आदेश दिया है। कोर्ट ने नए सिरे से सुनवाई कर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने यह आदेश दिया है।