यूपी में अचल संपत्ति रजिस्ट्री: ऑनलाइन आवेदन में PAN नंबर अब “अनिवार्य” (पत्रांक 592, दिनांक 04.02.2026)
उत्तर प्रदेश में अचल संपत्ति (भूमि, मकान, प्लॉट आदि) के पंजीकरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और ट्रेसएबल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। महानिरीक्षक निबन्धन (आईजी स्टाम्प), उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा पत्रांक 592 (दिनांक 04 फरवरी 2026) के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया है कि अचल संपत्ति के विवरणों/ऑनलाइन आवेदन में स्थायी खाता संख्या (PAN) का उल्लेख अनिवार्य रूप से कराया जाए।
यह निर्देश केवल “सलाह” नहीं है, बल्कि सभी संबंधित पंजीकरण प्रकरणों में अनिवार्य अनुपालन के रूप में जारी किया गया है, ताकि संदिग्ध लेन-देन पर रोक लगे और रिकॉर्ड सत्यापन मजबूत हो।
आदेश का आधार: शासन और गृह विभाग के संदर्भ पत्र
इस निर्देश में पहले से जारी दो महत्वपूर्ण सरकारी पत्रों का संदर्भ लिया गया है, जिनमें विशेष रूप से यह चिंता व्यक्त की गई कि भारत-नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में अचल संपत्ति के पंजीकरण के माध्यम से अवैध लेन-देन/वित्तीय अनियमितताएँ सामने आ रही हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी संवेदनशील विषय है।
इसी पृष्ठभूमि में यह निर्देश दिया गया कि अचल संपत्ति के पंजीकरण से संबंधित प्रकरणों में PAN को अनिवार्य रूप से “लिंक” कराया जाए और इसका रिकॉर्ड ऑनलाइन सुनिश्चित किया जाए।
मुख्य निर्देश क्या है
पत्र का सार यह है कि:
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अचल संपत्ति पंजीकरण से संबंधित सभी ऑनलाइन आवेदनों में PAN की प्रविष्टि अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए।
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विभागीय ऑनलाइन पंजीकरण सॉफ्टवेयर में PAN प्रविष्टि और ऑनलाइन सत्यापन की व्यवस्था पहले से उपलब्ध है, इसलिए किसी स्तर पर “तकनीकी बाधा” का बहाना स्वीकार्य नहीं होगा।
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सभी उप निबन्धक और संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि नियमों के अनुसार पंजीकरण कार्यवाही PAN प्रविष्टि के साथ ही आगे बढ़े।
सीधी भाषा में कहें तो: यदि प्रकरण अचल संपत्ति रजिस्ट्री से जुड़ा है, तो PAN नंबर का रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से दर्ज होना चाहिए।
अचल संपत्ति पंजीकरण में PAN को अनिवार्य करना प्रशासनिक दृष्टि से एक बड़ा कदम है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, अवैध लेन-देन रोकना, और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का समाधान करना है। आम नागरिकों के लिए यह संदेश सरल है: रजिस्ट्री करानी है तो PAN विवरण सही-सही और अनिवार्य रूप से दर्ज कराइए।