इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिजनौर में सिंचाई विभाग में सींच पर्यवेक्षक पद से 30 जून 2023 को सेवानिवृत्त कर्मचारी को पुरानी पेंशन देने पर तीन माह में विचार करने का सरकार को निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने नंद किशोर की याचिका पर दिया है। याची ट्यूबवेल आपरेटर पद पर 2005 के पहले से तदर्थ रूप से कार्यरत था। जिसे 30 अगस्त 2008 में नियमित किया गया। सात मई 2022 को सींच पर्यवेक्षक पद पर पदोन्नति मिली और जून 2023 में सेवानिवृत्त हो गया किंतु उसे पुरानी पेंशन देने से इंकार कर दिया जिसे याचिका में चुनौती दी गई थी। अधिवक्ता का कहना था कि प्रेम सिंह केस सहित कई मामलों में कोर्ट ने तदर्थ, कैजुअल, दैनिक सेवा को जोड़कर पेंशन निर्धारित करने का निर्देश दिया है।