UP में महिलाओं को जल्द ही एक करोड़ रुपये तक की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत छूट का तोहफा मिलेगा। अभी 10 लाख रुपये तक की रजिस्ट्री में एक फीसदी छूट मिलती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को स्टांप एवं निबंधन विभाग की समीक्षा के दौरान वर्तमान में मिल रही छूट की सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ रुपये तक की रजिस्ट्री पर लागू करने की तैयारी करने को कहा।
अभी 10 लाख रुपये तक है 1% की छूट
अभी महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर 10 लाख रुपये तक स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत छूट मिलती है। मसलन अगर 50 लाख रुपये तक की संपत्ति है तो 10 लाख तक छूट मिलेगी और शेष 40 लाख पर निर्धारित स्टांप शुल्क देना होगा। अब इसे बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने की तैयारी है। रजिस्ट्री में छूट की सीमा बढ़ाने का कदम महिलाओं को सशक्त बनाएगा और उनकी आर्थिक भागीदारी बढ़ाएगा।
परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति विभाजन में अधिकतम 5 हजार स्टांप शुल्क लिया जाए
सीएम ने कहा कि पैतृक अचल संपत्ति को परिवार के सदस्यों, जीवित व्यक्ति एवं उसके तीन पूर्ववर्ती वंशजों के बीच विभाजित करने पर अधिकतम 5 हजार रुपये ही स्टांप शुल्क लिया जाए। साथ ही रजिस्ट्रेशन फीस भी अधिकतम पांच हजार रुपये निर्धारित की जाए। इस जनहितकारी निर्णय से पारिवारिक विवादों के समाधान में मदद मिलेगी।